नई दिल्ली। सरकार रसोई गैस (एलपीजी) सिलेंडर के लिए प्रत्यक्ष नकदी हस्तांतरण योजना के तहत, प्रत्येक उपभोक्ता के बैंक खाते में सब्सिडी राशि डालने के अलावा आरंभ में एक बार इसकी अग्रिम राशि भी जमा कराईगी।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने सोमवार को लोकसभा में प्रश्नकाल में यह जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना में शामिल होेने वाले प्रत्येक उपभोक्ता को पहला सिलंेंडर बाजार कीमत पर खरीदने के लिए यह अग्रिम राशि दी जाएगी। इसके बाद पहले सिलेंडर समेत प्रत्येक सिलेंडर पर सब्सिडी अलग से दी जाएगी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि सब्सिडी के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं किया गया है। उपभोक्ता आधार संख्या के बिना भी अपने बैंक खाते का नंबर देकर सब्सिडी ले सकता है। किसी जिले में योजना शुरू होने के तीन महीने तक उपभोक्ता के इसमें शामिल न होने पर भी उसे सब्सिडी वाला सिलेंडर मिलता रहेगा।
यह अवधि समाप्त होने के बाद उपभोक्ता को अगले तीन महीने के भीतर इसमें शामिल होना होगा। अगर उपभोक्ता इन तीन महीने के भीतर योजना में शामिल हो जाता है तो उसे पिछली सब्सिडी का भुगतान उसके खाते में कर दिया जाएगा। लेकिन, योजना में शामिल नहीं होने पर सब्सिडी की यह राशि नहीं मिलेगी और फिर योजना में शामिल होने की तिथि से ही उसे सब्सिडी का भुगतान होगा।
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